अवैध हथियार रखने के मामले में अदालत ने दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना राशि जमा नहीं करने की स्थिति में एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पदाधिकारी मुकेश कुमार दास ने बताया कि यह फैसला प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी तारिक शमीम की अदालत ने सुनाया। मामले में दोषी पाए गए अभियुक्तों की पहचान...
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आर्म्स एक्ट मामले में दो अभियुक्तों को तीन-तीन वर्ष की सजा, 10-10 हजार रुपये अर्थदंड
बगहा•29 April 2026
Reported by
Bagaha LiveREPORTER
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