बगहा। नगर के गुप्ता मार्केट स्थित बुद्धा चाइल्ड केयर हॉस्पिटल एंड मेटरनिटी सेंटर के संचालन पर स्वास्थ्य विभाग ने दो माह के लिए रोक लगा दी है। विभाग ने अस्पताल को जारी प्रोविजनल अनुज्ञप्ति संख्या-118 को निलंबित करते हुए इस अवधि में संस्थान को पूरी तरह बंद रखने का निर्देश दिया है। यह कार्रवाई त्रिसदस्यीय जांच समिति की जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है।
जानकारी के अनुसार, बेतिया के अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. रमेश चंद्र के पत्रांक 255, 27 अगस्त 2026 के माध्यम से त्रिसदस्यीय जांच समिति की रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग को प्राप्त हुई थी। जांच प्रतिवेदन के आधार पर बेतिया के असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. विजय कुमार के कार्यालय से अस्पताल के संबंध में निलंबन का आदेश जारी किया गया।

जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि बुद्धा चाइल्ड केयर हॉस्पिटल एंड मेटरनिटी सेंटर को जारी प्रोविजनल अनुज्ञप्ति पत्र निर्गत होने की तिथि से दो माह तक निलंबित रहेगी। इस अवधि में अस्पताल का संचालन नहीं किया जा सकेगा। अस्पताल प्रबंधन को संस्थान बंद रखने का निर्देश दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई की जानकारी संबंधित अधिकारियों को भी दी है।

आदेश की प्रतिलिपि बगहा थाना के थानाध्यक्ष शैलेश कुमार को भेजते हुए मामले में आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। वहीं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पतिलार के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. राजेश सिंह नीरज को भी आदेश की प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई है। पूरे मामले से पश्चिम चंपारण के जिलाधिकारी तरनजोत सिंह को भी अवगत कराया गया है। विभागीय आदेश जारी होने के बाद अस्पताल के नियमित संचालन पर अगले दो माह तक रोक प्रभावी रहेगी।
स्वास्थ्य विभाग के उपलब्ध आदेश में जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई किए जाने का उल्लेख है, लेकिन जांच में सामने आए विशिष्ट बिंदुओं या कमियों का विस्तृत विवरण आदेश की प्रति में नहीं दिया गया है। ऐसे में कार्रवाई के वास्तविक आधार और जांच समिति की अनुशंसाओं की विस्तृत जानकारी के लिए मूल जांच प्रतिवेदन महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उपलब्ध दस्तावेज में कुछ तिथियों को लेकर असंगति भी दिखाई देती है।
इसलिए खबर के प्रकाशन से पहले संबंधित विभाग के मूल कार्यालयी आदेश से तारीख, पत्रांक और अन्य विवरणों का सत्यापन किया जाना उचित होगा।



















