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दोस्त की हत्या के मामले में सिपाही को उम्रकैद, पांच लाख रुपये जुर्माना

Bettiah28 April 2026
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Bagaha LiveREPORTER
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दोस्त की हत्या के मामले में सिपाही को उम्रकैद, पांच लाख रुपये जुर्माना

पश्चिम चंपारण में एक सिपाही द्वारा अपने ही दोस्त की गोली मारकर हत्या करने के मामले में अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जिला पुलिस लाइन के सिपाही बैरक में 19 अप्रैल 2025 की रात 10:30 बजे हुई इस घटना में भोजपुर जिले के पायना थाने के खनेट गांव निवासी सिपाही सर्वजीत कुमार ने अपने दोस्त कैमूर जिले के चैनपुर थाने के रघुवीरगंज निवासी सिपाही सोनू कुमार को गोली मार...

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