दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बिहार के साहेबगंज से भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को वर्ष 2018 की न्यू ईयर पार्टी के दौरान हुई हर्ष फायरिंग में डॉ. अर्चना गुप्ता की मौत के मामले में चार साल के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने मृतका के पति को 25 लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया है।
अदालत ने राजू कुमार सिंह को गैर-इरादतन हत्या का दोषी करार देते हुए यह फैसला सुनाया। यह घटना 31 दिसंबर 2018 की है, जब न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान कथित हर्ष फायरिंग में चली गोली डॉ. अर्चना गुप्ता को लग गई थी, जिससे उनकी मौत हो गई थी।
कोर्ट में लगाई दया की गुहार
सजा सुनाए जाने से पहले विधायक राजू कुमार सिंह ने अदालत से सजा में नरमी बरतने की अपील की। उन्होंने कहा कि घटना जानबूझकर नहीं हुई थी और मृतका उनके लिए भाभी समान थीं। उन्होंने कोर्ट से कम सजा देने का अनुरोध किया, लेकिन अदालत ने उन्हें चार साल की सजा सुनाई।
विधायकी पर संकट
चार वर्ष की सजा मिलने के बाद जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत राजू कुमार सिंह की विधानसभा सदस्यता समाप्त होना लगभग तय माना जा रहा है। इस फैसले के बाद बिहार की राजनीति में भी हलचल तेज होने की संभावना है।












