बगहा बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत दायर एक परिवाद की सुनवाई में बगहा-एक के अंचल अधिकारी पर जिला पदाधिकारी के आदेश का अनुपालन नहीं करने का मामला सामने आया है . लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी राजीव कुमार ने इसे गंभीर मानते हुए सीओ के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की है .
जानकारी के अनुसार, परिवादी राम प्रकाश कुशवाहा ने मौजा अमवलिया, खाता संख्या-02, खेसरा संख्या-391 से अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर परिवाद दायर किया था . सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि अतिक्रमण हटाने संबंधी पूर्व में पारित आदेश का अनुपालन तत्कालीन अंचल अधिकारी नर्मदा श्रीवास्तव द्वारा नहीं किया गया . इसके बाद परिवादी ने जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय, बेतिया में अपील की .आरोप है कि अपील की सुनवाई के दौरान भी अंचल अधिकारी ने न तो मामले में अपेक्षित रुचि दिखाई और न ही अतिक्रमण हटाने की दिशा में कोई प्रभावी कार्रवाई की . इसके बाद परिवादी ने जिला पदाधिकारी, बेतिया के समक्ष द्वितीय अपील दायर की .जिला पदाधिकारी ने संबंधित भूमि से अतिक्रमण हटाने का स्पष्ट आदेश पारित किया, लेकिन उस आदेश का भी अनुपालन नहीं किया गया .सुनवाई के दौरान अंचल अधिकारी की ओर से प्रस्तुत प्रतिवेदन में जमाबंदी रद्द करने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया, किंतु इसके समर्थन में कोई ठोस दस्तावेज या प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया . लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने अपने आदेश में कहा कि अतिक्रमण नहीं हटने के कारण सार्वजनिक भूमि अब भी अतिक्रमित है, जिससे आम लोगों को परेशानी हो रही है .
लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने यह भी उल्लेख किया कि अंचल अधिकारी का रवैया अन्य मामलों में भी संतोषजनक नहीं पाया गया है . इसे देखते हुए उनके विरुद्ध तत्काल अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा जिला पदाधिकारी, बेतिया, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव तथा विभागीय मंत्री से की गई है .













