बगहा। रामनगर थाना कांड संख्या 10/18 से जुड़े अधिवक्ता वरुण कुमार सोनी के साथ मारपीट के एक मामले में अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी आलोक कुमार चतुर्वेदी की अदालत ने चार अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए जुर्माना लगाया तथा परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3/4 के तहत उन्हें परिवीक्षा पर छोड़ दिया। साथ ही अदालत ने पीड़ित को 5,000 रुपये प्रतिकर (क्षतिपूर्ति) देने का भी आदेश दियाश

इस संबंध में अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी डॉ. अनीश कुमार ने बताया कि सरकार बनाम यादव लाल पटवा मामले में न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के तहत अभियुक्तों को दोषसिद्ध पाया। इसके बाद अदालत ने परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ देते हुए यादव लाल पटवा, विनय लाल पटवा, विक्की लाल पटवा तथा हरिलाल पटवा को परिवीक्षा पर रिहा कर दिया। साथ ही सभी पर जुर्माना अधिरोपित किया गया तथा पीड़ित को 5,000 रुपये प्रतिकर देने का निर्देश दिया गया।

उन्होंने बताया कि सभी अभियुक्त रामनगर थाना क्षेत्र के सिकटा बैकुंठपुर गांव के निवासी हैं। न्यायालय के इस फैसले को मारपीट के मामलों में पीड़ित को राहत प्रदान करने तथा दोषियों को कानून के दायरे में लाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।



















