बगहा/सोमवार को पुलिस जिला बगहा द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में अभियुक्त के विरुद्ध निर्गत इश्तिहार की तमिला की गई। तमिला के दौरान इश्तिहार को अभियुक्त के निवास स्थान पर विधिवत चस्पा किया गया गवाहों की उपस्थिति में इसकी सूचना दी गई,
पुलिस जिला बगहा ने माननीय न्यायालय के आदेश पर बड़ी कार्रवाई की।: न्यायालय के आदेश के आलोक में फरार अभियुक्त के खिलाफ तमिला के दौरान उसके निवास स्थान पर विधिवत इश्तिहार चस्पा किया गया कानूनी प्रक्रिया*: CRPC की धारा 82 के तहत यह कार्रवाई की जाती है जब अभियुक्त कोर्ट में हाजिर नहीं होता और गिरफ्तारी से बच रहा हो उद्देश्य, अभियुक्त को कोर्ट में हाजिर होने के लिए 30 दिन का समय देना। अगर तय समय में हाजिर नहीं होता तो धारा 83 के तहत कुर्की की कार्रवाई शुरू -
इश्तिहार चस्पा होने के बाद अभियुक्त को 30 दिन के अंदर कोर्ट में सरेंडर करना होता है, नहीं तो संपत्ति कुर्क हो सकती है।जा रही है।














