बगहा पुलिस जिला अंतर्गत भैरोगंज थाना क्षेत्र के अवैध शराब से जुड़े मामले में बगहा व्यवहार न्यायालय के मध्य निषेध व उत्पाद न्यायालय के विशेष न्यायाधीश राजीव कुमार द्विवेदी ने दो आरोपितों को दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर तीन-तीन माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
यह फैसला बुधवार 12 अगस्त 2026 को जिला एवं विशेष न्यायालय, मद्यनिषेध, पश्चिम चंपारण के विशेष न्यायाधीश राजीव कुमार द्विवेदी की अदालत ने सुनाया। मामला भैरोगंज थाना कांड संख्या 97/24, दिनांक 14 अक्टूबर 2024 से संबंधित है। आरोपितों की पहचान भैरोगंज थाना क्षेत्र के मदरहनी निवासी तेजा उरांव के पुत्र मोहनलाल उरांव 52 वर्ष तथा स्व. कैलाश उरांव की पत्नी राजकुमारी देवी उर्फ रस कुमारी 50 वर्ष के रूप में हुई है।
मामले में विशेष लोक अभियोजक (मद्यनिषेध) अनवर हुसैन अंसारी ने अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी की। उन्होंने बताया कि दोनों के खिलाफ मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2018 की धारा 30(ए) के तहत कार्रवाई की गई थी। पुलिस की ओर से दर्ज मामले के अनुसार, आरोपितों के पास से अवैध देसी शराब बरामद की गई थी। मोहन्तलाल उरांव के पास से 30 लीटर तथा राजकुमारी देवी उर्फ रस कुमारी के पास से 26 लीटर देसी शराब बरामद की गई थी।
अदालत में सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर दोनों को दोषी पाया गया। इसके बाद अदालत ने दोनों को पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना की राशि नहीं देने पर तीन-तीन माह का अतिरिक्त करावास की सजा काटनी होगी।



















