विशेष खबर : नई दिशा डिजिटल न्यूज
बगहा व्यवहार न्यायालय ने मालखाना का चार्ज नहीं सौंपने के मामले में कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने तत्कालीन रामनगर थानाध्यक्ष और वर्तमान में मुजफ्फरपुर में डीएसपी अनंत राम के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। साथ ही, तीन वर्षों से मालखाना का चार्ज लंबित रखने के लिए विभागीय कार्रवाई की भी अनुशंसा की गई है।
अपर लोक अभियोजक जितेंद्र भारती ने बताया कि यह आदेश जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मानवेंद्र मिश्रा की अदालत ने पारित किया है। न्यायालय ने संबंधित अधिकारी को जल्द से जल्द मालखाना का चार्ज सौंपने का स्पष्ट निर्देश दिया है, अन्यथा सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
कोर्ट ने साक्ष्यों की समीक्षा कर यह आदेश जारी किया
यह मामला रामनगर थाना कांड संख्या 387/2023 से संबंधित है। इस कांड में अभियुक्त रजी अहमद का मोबाइल अनुसंधान के दौरान जांच अधिकारी ने जब्त किया था। जांच पूरी होने के बाद, अभियुक्त ने अपने मोबाइल को वापस पाने के लिए कोर्ट में आवेदन दिया, जिसके बाद कोर्ट ने साक्ष्यों की समीक्षा कर यह आदेश जारी किया।
हालांकि, थाना स्तर पर यह जानकारी दी गई कि तत्कालीन थानाध्यक्ष, जो अब डीएसपी हैं, ने अपने तबादले के बावजूद मालखाना का चार्ज अभी तक नहीं सौंपा है। इस वजह से न्यायिक प्रक्रिया में बाधा आ रही है।
अदालत ने एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया
मामले की गंभीरता को देखते हुए, अदालत ने एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि न्यायिक कार्य बिना किसी रुकावट के संचालित हो सके और पीड़ित को समय पर न्याय मिल सके।

